PAN Aadhar Card Link by SMS: भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से लिंक नहीं कराने पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी तय किया गया है।
इसके साथ ही जिन लोगों ने तय तारीख तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और पैन कार्ड रद्द होने के बाद आपके बहुत से काम रुक जाएंगे।
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। आपका पैन कार्ड रद्द होने के बाद आपको बैंकिंग से जुड़े सभी कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
एक मैसेज के जरिये होगा आपका पैन आधार कार्ड लिंक
अगर आप नहीं जानते कि अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें तो इसके लिए आप अपने फोन से एसएमएस के जरिए अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने फोन से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।
UIDPAN <स्पेस> <12 अंकों का आधार कार्ड> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेजें और आपको एक बात बताएं कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी मेल खाती है तो ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है।
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
इसके साथ ही आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और यहां पर आपको पैन आधार लिंक का विकल्प मिलता है जिसमें आपको अपना पैन नंबर देना होता है और आधार नंबर और फिर आगे बढ़ें पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक न करवाने पर होगा 10 हजार का जुर्माना
30 जून तक अगर कोई अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, हालांकि इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. संभव है कि भारत सरकार द्वारा इसकी तिथि को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। मौजूदा समय में रद्द किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272एन के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।